बिना लायसेंस नही बेच सकेंगे तम्बाकू उत्पाद, सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान प्रतिबंधित

We will not be able to sell tobacco products without a license, smoking is banned in public places.

बिना लायसेंस नही बेच सकेंगे तम्बाकू उत्पाद, सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान प्रतिबंधित
रिपोर्ट। दुर्गेश नरोटे, छिंदवाड़ा

बिना लायसेंस नही बेच सकेंगे तम्बाकू उत्पाद, सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान प्रतिबंधित

  • स्वास्थ विभाग अभियान चलाकर करेगा कार्यवाही

छिन्दवाड़ा। स्वास्थ्य विभाग अब लोगों को सिगरेट तथा तंबाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी देने के लिए अभियान चलाएगा। इस दौरान जो भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुए या बीड़ी सिगरेट का विक्रय करते हुए मिलेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम  की पालना सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को जिम्मेदारी दी हुई है। यह नियम आमजन के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू होगा। सीएमएचओ डॉ. जीसी चौरसिया ने बताया कि जिले के नागरिकों को तंबाकू आपदा से बचाने के लिए प्रशासन ने जिले के समस्त सार्वजनिक स्थानों को धुम्रपान मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इस कानून की धारा 5 के तहत तंबाकू उत्पादकों को प्रचार-प्रसार के लिए भी प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि पहली बार उल्लंघन करने वाले को दो वर्ष तक की सजा और एक हजार रूपए का जुर्माना वसूला जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर पांच वर्ष का कारावास और 5 हजार रूपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कानून की धारा 6अ के अंतर्गत नाबालिकों के तंबाकू उत्पाद के विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को व उनके द्वारा किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ को खरीदना-बेचने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही शैक्षणिक संस्था के 100 गज (300 फिट) के दायरे में तंबाकू बेचना अपराध माना जाएगा।

बिना लायसेंस नहीं बेच सकेंगे तम्बाकू उत्पाद

सीएमएचओ डॉ. चौरसिया ने बताया कि जिले में कोई भीतंबाकू उत्पाद की दुकान बिना लायसेंस के संचालित नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए सभी तंबाकू उत्पाद दुकानों को लायसेंस जारी किया जाएगा और उन्हें लायसेंस की शर्तो में तंबाकू नियंत्रण की धारा 5,6 एवं 7 का पूरी तरह से पालन करना होगा इसके अलावा किसी भी किराना दुकानों से तंबाकू उत्पाद के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।

लगातार चलेगा अभियान, होगी कार्यवाही

सावर्जनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। सीएमएचओ ने बताया कि तंबाकू नियंत्रण कानून 2003 के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया है जिसमें डीईओ, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास तथा स्कूल और कॉलेजों के प्राचार्य एवं जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के परिसर को धूम्रपान मुक्त घोषित करने एवं तंबाकू नियंत्रण कानून का पालन करना होगा। इसके लिए पुलिस कप्तान और नगरनिगम को आदेश जारी कर दिए गए हैं।