कोरोना संकटकाल में शिवराज सरकार का एक और बड़ा फैसला- देखे पूरी ख़बर
Another big decision of Shivraj government in Corona crisis
कोरोना संकटकाल में शिवराज सरकार का एक और बड़ा फैसला.....
भोपाल। कोरोना महामारी के बीच मध्यप्रदेश शिवराज सरकार ने बडा फैसला लिया है, जिसके तहत अब मच्छर जनित बीमारियां अधिसूचित संक्रामक रोग के दायरे में होंगी। इसके बाद डेंगू, मलेरिया,चिकनगुनियां, जीका, जैपनीज इंसेफेलाइटिस अब नोटिफाइड इन्फेक्शियस डिसीज के दायरे में होंगी।
स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने यह कार्यवाही एमपी पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के तहत की है। ये संक्रामक रोग पूरे प्रदेश के लिये घोषित किये गये हैं। उक्त अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत ये अधिसूचित संक्रामक रोग घोषित किये गये हैं।इसका गजट में भी प्रकाशन हुआ है। इसके तहत निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को भी मच्छर जनित रोगों से पीडित मरीजों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी।वही घरों में मलेरिया के लार्वा का सर्वे नगर निगम की सर्वे टीमें बिना सर्च वारंट कर सकेंगी ।

गोरतलब कि इस वक्त देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इस पर नियंत्रण करने का प्रयास लगातार डॉक्टर टीम कर रही है वही एमपी में अब मानसून आ गया है और प्रदेशभऱ में बारिश हो रही है, ऐसे में मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, जिका, चिकनगुनिया एवं जेपनिज एनसेफलाइटिस बुरी तरह फैलते हैं तथा कोरोना संक्रमण के दौरान इनकी भी रोकथाम करना जरुरी है। अब इन अधिसूचित रोगों के बारे में सभी प्रोटोकाल अपनाये जायेंगे।कोरोना पहले ही अधिसूचित संक्रामक रोग घोषित है।



Comments (0)
Facebook Comments