3 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी को न्यायालय ने दी फांसी की सजा
Court punished 3-year-old innocent in rape and murder case
3 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी को न्यायालय ने दी फांसी की सजा
छिंदवाड़ा /अमरवाड़ा। मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने दोषी मानते हुए गुरुवार को मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई तो वही सह आरोपी को 7 साल का सश्रम कारावास सहित ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया।
दरअसल पूरा मामला सिंगोडी चौकी के अंतर्गत जमुनिया ग्राम का था जहां विगत 17 जुलाई को 3 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी और उसके बाद शव को छोटा महादेव स्थित माचागोरा डैम में फेंक दिया गया था जिसके बाद तत्कालीन अमरवाड़ा थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने सघनता से जांच कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
गौरतलब है कि इस मामले को लेकर पूरे जिले भर में भारी आक्रोश व्याप्त था कई महिला संगठनों सहित कई आम जनों ने कैंडल मार्च सहित ज्ञापन भी दिया था और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत आरोपियों को सजा दिलाने की मांग भी की गई थी।
जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक,तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अमरवाड़ा थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा और सिंगोड़ी चौकी प्रभारी अभिषेक प्यासी के नेतृत्व में 10 दिन में पूरे मामले की विवेचना की गई तो वही 1 महीने 19 दिन में साक्ष्य पूर्ण कराकर मात्र 116 दिनों में माननीय न्यायालय का फैसला सुनाया गया। इस ऐतिहासिक फैसले पर बालिका के परिजनों ने न्यायालय अधिकारियों सहित समस्त पुलिसकर्मियों को धन्यवाद और साधुवाद घोषित किया।


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